CG NEWS:छत्तीसगढ़ में OTP सिस्टम खत्म: अब अंगूठे के निशान से ही मिलेगा राशन, फर्जीवाड़ा रोकने सरकार का बड़ा फैसला

RAIPUR NEWS छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हो रहे राशन फर्जीवाड़े पर बड़ा प्रहार किया है। खाद्य संचालनालय ने राशन दुकानों में OTP आधारित वितरण व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब राशन लेने के लिए हितग्राही को स्वयं उपस्थित होकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठे का निशान लगाना होगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से सरकारी चावल की कालाबाजारी और फर्जी वितरण पर रोक लगेगी।
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OTP सिस्टम पर लगा ब्रेक
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लंबे समय से OTP के जरिए राशन वितरण किया जा रहा था। लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य संचालनालय ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक OTP के नाम पर बड़े पैमाने पर चावल की हेराफेरी और फर्जी वितरण की शिकायतें सामने आई थीं।
अब अंगूठा लगाकर ही मिलेगा राशन
नई व्यवस्था के तहत राशन कार्डधारक को स्वयं राशन दुकान पहुंचकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। अंगूठे के निशान या अन्य बायोमेट्रिक पहचान के सफल सत्यापन के बाद ही राशन वितरण किया जाएगा।
कैसे होता था OTP के जरिए फर्जीवाड़ा?
खाद्य विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कुछ एजेंट राशन कार्डधारकों से OTP खरीद लेते थे। बदले में उन्हें नकद राशि दी जाती थी। बाद में उसी OTP का उपयोग कर सरकारी चावल उठाया जाता था और उसे खुले बाजार में बेच दिया जाता था। यह गड़बड़ी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक सामने आ रही थी।
खुले बाजार में बिक रहा था सरकारी चावल
विभागीय जांच में सामने आया कि कई ऐसे राशन कार्डधारक, विशेषकर APL श्रेणी के लोग, नियमित रूप से राशन नहीं लेते थे। ऐसे मामलों में OTP का दुरुपयोग कर सरकारी चावल बाजार में बेचा जा रहा था। इसी वजह से सरकार ने पूरी प्रणाली में बदलाव करने का फैसला लिया।
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नई गाइडलाइन क्या कहती है?
खाद्य संचालनालय के निर्देशानुसार जिन राशन कार्डों में परिवार प्रमुख और सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, उन्हें केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ही राशन मिलेगा। नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की स्थिति में भी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा।
किन लोगों को मिलेगी OTP सुविधा?
सरकार ने विशेष परिस्थितियों में कुछ श्रेणियों के हितग्राहियों को राहत दी है। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, एकल निराश्रित और दिव्यांग हितग्राही शामिल हैं। इन मामलों में आवश्यकतानुसार OTP आधारित सुविधा जारी रखी जा सकती है।
नियम तोड़ा तो होगी FIR
खाद्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नई व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले राशन दुकान संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












