
छत्तीसगढ़। महासमुंद जिले में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब उपभोक्ताओं को बिना OTP बताए गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। प्रशासन और गैस कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करते हुए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी OTP को अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब डिलीवरी बॉय सिर्फ सिलेंडर घर तक पहुंचाकर पैसे नहीं लेगा बल्कि उपभोक्ता के मोबाइल पर आए वन टाइम पासवर्ड की पुष्टि करने के बाद ही सिलेंडर सौंपेगा। इससे गलत डिलीवरी, फर्जी बुकिंग और घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
जब भी कोई उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर बुक करेगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक चार अंकों का OTP भेजा जाएगा, यह कोड डिलीवरी के समय जरूरी होगा। जब गैस एजेंसी का डिलीवरी कर्मचारी सिलेंडर लेकर घर पहुंचेगा तब वह उपभोक्ता से वही OTP मांगेगा, सही कोड बताने के बाद ही सिस्टम में डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। यदि OTP नहीं बताया गया या कोड गलत निकला तो सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस नई प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैस सिलेंडर उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसने वास्तव में बुकिंग कराई है।
कई उपभोक्ताओं के सामने यह समस्या हो सकती है कि उनका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका हो या गैस एजेंसी में नया नंबर अपडेट न हो। ऐसे लोगों के लिए भी विभाग ने राहत दी है। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी में जाकर नया मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी बॉय के माध्यम से भी नंबर अपडेट कराने की सुविधा दी गई है। नंबर अपडेट होते ही अगली बुकिंग पर OTP उसी नंबर पर भेजा जाएगा। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल नंबर बदल गया है, तो तुरंत एजेंसी में जानकारी दें ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी न हो।
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प्रशासन का मानना है कि यह नई व्यवस्था घरेलू गैस सिलेंडरों के गलत उपयोग को रोकने में अहम साबित होगी। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि घरेलू सिलेंडर की बुकिंग एक नाम पर होती थी, लेकिन उसका उपयोग किसी और जगह किया जाता था। कई बार घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी किया जा रहा था। OTP सिस्टम लागू होने के बाद अब यह सुनिश्चित होगा कि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक ही पहुंचे। इससे उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो घरेलू गैस को अवैध रूप से व्यापारिक उपयोग में ले रहे थे। महासमुंद जिले की सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना OTP कोई भी घरेलू सिलेंडर वितरित न किया जाए।
इसी बीच जिले में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की मांग भी तेजी से बढ़ी है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक कारोबारों में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की मांग अचानक बढ़ गई है। पहले कई छोटे होटल और भोजनालय 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करते थे लेकिन अब नियमों में सख्ती के बाद उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर लेना पड़ रहा है।
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