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विवादित कार्टून केस :कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पीएम मोदी और आरएसएस से मांगेंगे माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

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कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पीएम मोदी और आरएसएस से मांगेंगे माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नई दिल्ली/इंदौर। विवादित कार्टून बनाने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से सार्वजनिक माफी मांगेंगे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मालवीय ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखित माफीनामा प्रकाशित करेंगे। अब केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

    गिरफ्तारी से मिली राहत

    एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष कार्टूनिस्ट मालवीय का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मालवीय को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। साथ ही निर्देश दिया कि 10 दिनों के भीतर माफीनामा सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जाए।

    एडवोकेट ग्रोवर ने कहा- पहले के आदेश के अनुसार माफ़ीनामा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। विवादित कार्टून सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। मालवीय अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर भी माफी प्रकाशित करेंगे।

    कार्टूनिस्ट भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेंगे

    मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एएसजी केएम नटराज ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच पूरी होने तक पोस्ट को हटाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि माफ़ीनामा सोशल मीडिया पर इस वचन के साथ प्रकाशित होना चाहिए कि कार्टूनिस्ट भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। जांच में उनका सहयोग आवश्यक है। बेंच ने सहमति जताते हुए कहा कि मालवीय 10 दिन के भीतर माफीनामा प्रकाशित करें।

    विवादित कार्टून से जुड़ा मामला

    एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, मालवीय ने अपने कार्टून में आरएसएस की वर्दी पहने एक व्यक्ति को शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते हुए चित्रित किया गया था। इस पोस्ट में कथित तौर पर भगवान शिव से जुड़ी टिप्पणियां भी थीं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने “अपमानजनक” बताया था। इस पर इंदौर निवासी विनय जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
     

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

    वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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