Shivani Gupta
24 Oct 2025
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक सनसनीखेज अंधे कत्ल (ब्लाइंड मर्डर) का खुलासा कर दिया है। यह मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा था, जिसमें एक युवक ने अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू, कैंची और रिक्शा बरामद किया है।
21 अक्टूबर 2025 को भोपाल के अशोकागार्डन क्षेत्र के 80 फीट नाले के किनारे एक बोरी में बंद पुरुष का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की हालत बेहद खराब थी और गला धारदार हथियार से रेता गया था।
पुलिस ने मृतक की पहचान सईद उर्फ भन्नाट के रूप में की, जिसकी गुमशुदगी 18 अक्टूबर को हनुमानगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद डीसीपी ज़ोन-3 अभिनव चौकसे के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। अपर डीसीपी शालिनी दीक्षित और एसीपी राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया की टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाने शुरू किए।
टीम ने घटनास्थल और आसपास के 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध आमिर कुरैशी (26), निवासी काजी कैंप, थाना हनुमानगंज को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी आमिर कुरैशी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने मृतक सईद से करीब दो लाख रुपये उधार लिए थे। सईद लगातार पैसे की मांग कर रहा था और न लौटाने पर धमकियां भी दे रहा था। लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर आमिर ने सईद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
17 अक्टूबर 2025 को जब आमिर घर पर अकेला था, उसने सईद को अपने घर बुलाया। दोनों के बीच फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। गुस्से में आमिर ने पास पड़ी कैंची उठाई और सईद के गले व छाती पर वार किए। इसके बाद उसने चाकू से सईद का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। रात करीब 2 बजे उसने शव को प्लास्टिक की बोरी में लपेटा और अपने नीले रंग के बैटरी रिक्शा (क्रमांक MP04RB-4196) में रखकर 80 फीट रोड नाले के पास फेंक दिया।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कैंची, चाकू और रिक्शा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी आमिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 525/25, धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। डीसीपी अभिनव चौकसे ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कुछ ही घंटों में करने वाली थाना हनुमानगंज पुलिस टीम की सराहना की।