
मुंबई। लंदन से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के बाथरूम में सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को अदालत ने जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि, कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन उसने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया और सिर्फ 250 रुपए जमा करने पर अड़ गया। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया।
जमानत राशि नहीं देने पर आरोपी ने कही ये बात
आरोपी रत्नाकर का कहना है कि, ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें पता चला है कि उनका अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत आता है। इसके लिए उन पर सिर्फ 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रत्नाकर ने पुलिस और अपने वकील से कहा कि वह जमानत राशि का भुगतान करने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार है।
पुलिस ने रत्नाकर द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और विमान अधिनियम 1937 की धारा 22, 23 और 25 के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, लंदन से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की AI-130 फ्लाइट में एक 37 साल का शख्स टॉयलेट में स्मोकिंग करता पकड़ा गया था। क्रू मेंबर्स के रोकने पर वह उन पर चिल्लाने लगा और फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसे बिठा दिया। आरोपी की पहचान रत्नाकर द्विवेदी के रूप में हुई। एक ऑफिसर ने कहा- यात्री भारतवंशी है, लेकिन उसके पास अमेरिकन सिटिजनशिप है।
हाथ-पैर बांधे तो सिर पीटने लगा आरोपी
एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने पुलिस को बताया कि, 11 मार्च को लंदन-मुंबई की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद जैसे ही रमाकांत बाथरूम गए तो अलार्म बजने लगा। जब क्रू मेंबर बाथरूम की ओर भागे तो देखा कि उनके हाथ में एक सिगरेट है। हमने तुरंत सिगरेट उनके हाथ से फेंक दी। जिसके बाद रमाकांत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी तरह हम उन्हें उनकी सीट पर ले गए। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। उनके इस व्यवहार से सभी यात्री डर गए और उन्होंने उड़ान में नौटंकी शुरू कर दी। जिसके बाद उनके हाथ-पैर बांध दिए और उन्हें सीट पर बैठा दिया। इसके बाद वो अपना सिर पीटने लगे।
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