Priyanshi Soni
29 Oct 2025
Mithilesh Yadav
29 Oct 2025
Shivani Gupta
29 Oct 2025
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को प्रदेश में र्नसिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेजों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि र्नसिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित नहीं हों और परीक्षा दे सकें ऐसी व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टर को अनफिट मिले र्नसिंग कॉलेज की सूची भेजी गई है और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
इंदौर सहित कई जिलों में अनफिट पाए गए र्नसिंग कॉलेज में कार्रवाई कर उन्हें बंद किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 जिलों के 66 र्नसिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया है। अनफिट कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है। सूची के अनुसार बैतूल जिले के 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, छतरपुर, धार और सीहोर के 4, नर्मदापुरम के 3, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के 2, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर जिले के 1 नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं।
प्रदेश के जिन 66 कॉलेजों को अनफिट पाया गया है, उनकी मान्यात देने की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार सहित सवा सौ से अधिक की टीम बनाई गई थी। इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर इन कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। मेडिकल शिक्षा विभाग इन अधिकारियों की सूची तैयार कर रहा है। इन पर कार्रवाई के लिए राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग को लिखेगा।
