भोपाल। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही हंगामे के चलते कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामे के बीच 5 विधेयक और अनुपूरक बजट पारित हो गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। यह प्रस्ताव सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। इसके बाद इस संकल्प को पारित कर दिया गया है।
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सीएम ने विधानसभा में संकल्प किया पेश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में संकल्प पेश किया है। सीएम शिवराज संकल्प पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण में विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया है। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर हुआ हंगामा
आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के बार-बार के आदेशों के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार को सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर रीकॉल दी गई है।
सदन में बार-बार हुआ हंगामा
इसके साथ ही जल्दी सुनवाई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और बार-बार हंगामा करने लगा। इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर एक बार स्थगित करनी पड़ी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 19 हज़ार 71 करोड़ की अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास हो गया।
विधानसभा में पारित हुए 5 विधेयक
- मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (संशोधन) विधेयक।
- भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक।
- ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक।
- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक।
- लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली विधेयक पर सदन में पास हो गया।
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नुकसानी की वसूली विधेयक पर सदन में पारित: नरोत्तम
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से चर्चा की। नरोत्तम मिश्रा बोले, मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021' आज विधानसभा से पारित हो गया है। शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले अब कानून के दायरे में आ गए हैं।
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