Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

ट्विशा शर्मा केस:गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी

ट्विशा केस में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपियों की पेशी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी। इस दौरान ट्विशा के पिता और भाई भी अदालत में मौजूद रहे और पूरी कार्यवाही पर नजर रखी।
गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी
गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी

भोपाल। सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष ने वॉइस सैंपल और रिमांड को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। वहीं, सीबीआई ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए कई जानकारियां साझा करने से इनकार किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। सुनवाई के दौरान ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं, ट्विशा के पिता और भाई भी कोर्ट पहुंचे और पूरी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश जारी किया।

MP High Court : ‘जिस देश में न्यूक्लियर पॉवर प्लान्ट और अंडरग्राउंड सी मेट्रो बन सकता है, वहां टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं बन सकतीं’

वॉइस सैंपल को लेकर बचाव पक्ष ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने वॉइस सैंपल देने से इनकार नहीं किया था और जांच एजेंसी का यह दावा सही नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों का व्यवहार उचित नहीं था। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यह मुद्दा पहले जमानत याचिका की सुनवाई में उठाया जा चुका है। हालांकि अदालत ने अपने लिखित आदेश में इस संबंध में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की।

Breaking News

रिमांड बढ़ाने का विरोध, सीबीआई ने जांच का दिया हवाला

बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल आवेदन में कोई नया आधार नहीं बताया गया है। साथ ही एजेंसी से यह भी पूछा गया कि अब तक कितने गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए अदालत में कहा कि जांच अभी जारी है और इस स्तर पर गवाहों या दर्ज बयानों की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। एजेंसी ने कहा कि इससे जांच प्रभावित होने की आशंका है।

भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच ने दिया इस्तीफा! गंभीर ने चुनाव किया था, अब IPL में इस टीम से जुड़ेंगे

ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने स्वीकार की सीबीआई की अर्जी

अधिवक्ता शुभांग दीक्षित के ने बताया कि नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद सीबीआई की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए। 

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

Latest Posts