तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी 365 दिन की मैटरनिटी लीव

पहले तीसरे बच्चे के जन्म पर सिर्फ 12 सप्ताह यानी 84 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले से तीसरे बच्चे की योजना बना रही महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
तीसरे बच्चे पर भी एक साल की छुट्टी
तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 सप्ताह की जगह पूरे 365 दिनों की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। यह सुविधा पहले केवल पहले दो बच्चों के जन्म तक सीमित थी। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरतकुमार ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इसकी जानकारी दी।
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जल्द जारी होगा सरकारी आदेश
मंत्री डी. शरतकुमार ने बताया कि नए नियम को लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में कहा कि तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है, जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाली 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय को महिला कर्मचारियों के लिए अहम राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
पहले दो बच्चों तक थी 365 दिन की छुट्टी
मौजूदा नियमों के अनुसार, दो से कम जीवित बच्चों वाली शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों की सवैतनिक मैटरनिटी लीव मिलती थी। वहीं, दो से ज्यादा बच्चे होने पर महिला कर्मचारियों को सिर्फ 12 सप्ताह यानी 84 दिन की छुट्टी मिलती थी। अब सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी की अवधि बढ़ाकर एक साल करने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रसव के बाद बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
2011 से लगातार बढ़ाई गई छुट्टी
तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव की अवधि में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2011 में 90 दिनों की छुट्टी को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। इसके बाद 2016 में इसे बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया। जुलाई 2021 में तत्कालीन सरकार ने मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक साल यानी 365 दिन कर दिया था। अब तीसरे बच्चे के मामले में भी यही सुविधा लागू करने का फैसला लिया गया है।












