जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन किया तो क्या होगा? जानिए गिरफ्तारी से लेकर जेल तक के कानूनी प्रावधान
जंतर-मंतर अब निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं है। बिना अनुमति धरना या नारेबाजी करने पर BNSS की धारा 163, BNS की धाराओं 223 और 189 तथा सार्वजनिक संपत्ति कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है।
Dr. Sumit Shrivastava
14 Oct 2026


























