चेक बाउंस मामले में कोर्ट का आदेश:ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना होगा एक लाख रुपए
इंदौर की अदालत ने 10 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में ए.पी. कंस्ट्रक्शन कंपनी और ठेकेदार दिलीप पंवार को बड़ा झटका देते हुए परिवादियों को एक लाख रुपए अंतरिम प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर राशि जुर्माने की तरह वसूल की जाएगी।
Hemant Nagle
8 May 2026

























