नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में अब बिना अनुमति के कोई भी कॉलोनी नहीं बनाई जा सकेगी। जानिए इस नए नियम से शहर के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे मिलेगा अनियोजित निर्माण से छुटकारा।
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