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जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति; अब कल होगी सुनवाई

जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति; अब कल होगी सुनवाई
जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद MCD की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।

SC में दाखिल याचिकाओं के चलते लिया गया फैसला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

एनडीएमसी के मेयर बोले हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद एनडीएमसी के मेयर ने कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसी के तहत कार्रवाई करेंगे।

दो दिन चलनी थी कार्रवाई

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की मांग उठ रही थी। वहीं शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी एक निर्देश के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना था। इसी के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है।

बीजेपी ने की थी मांग, ओवैसी ने जताया विरोध

दरअसल, बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। वहीं एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया। AIMIM नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यह सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। ये भी पढ़ें- अब दिल्ली में भी चलेगा बुलडोजर: जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों के तोड़े जाएंगे घर, BJP पर भड़के ओवैसी
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...

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