प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे।
साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। जस्टिस एसके सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की कोर्ट के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया।
गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा
बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 1 मई 2023 को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था।
जानकारी के अनुसार, अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया था।
2019 में गाजीपुर सीट से लड़ा था चुनाव
गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े इस चुनाव में अफजाल ने जीत हासिल की और दूसरी बार सांसद बने। इससे पहले 2014 में उसने सपा की सीट से चुनाव लड़ा था।
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