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SEBI की बड़ी चेतावनी!अनलिस्टेड शेयर खरीदने से पहले रहें सावधान, इन प्लेटफॉर्म्स से दूर रहने की सलाह

सेबी ने अनलिस्टेड शेयर खरीदने वालों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कुछ खास प्लेटफॉर्म्स से दूर रहने की सलाह दी गई है।
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अनलिस्टेड शेयर खरीदने से पहले रहें सावधान, इन प्लेटफॉर्म्स से दूर रहने की सलाह

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को एक बार फिर अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स के जरिए अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर सतर्क किया है। रेगुलेटर ने साफ कहा है कि निवेशक ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करने या अपनी निजी एवं संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें क्योंकि ये प्लेटफॉर्म SEBI द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं। SEBI ने इससे पहले भी दिसंबर 2024 और अगस्त 2016 में इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब भी अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा देने का दावा कर रहे हैं।

निवेशकों के लिए बढ़ सकता है जोखिम

SEBI के अनुसार अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर किए गए निवेश में धोखाधड़ी, गलत जानकारी और निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे प्लेटफॉर्म किसी भी नियामक निगरानी के दायरे में नहीं आते जिससे निवेशकों को कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिल पाती।

पहले भी जारी कर चुका है चेतावनी

SEBI ने याद दिलाया कि वह पहले भी वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, फैंटेसी गेम्स और अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज की पेशकश करने वाली सेवाओं के खिलाफ चेतावनी जारी कर चुका है। इसके बावजूद कई प्लेटफॉर्म निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऑफर्स जारी रखे हुए हैं।

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नहीं मिलेगा रेगुलेटरी प्रोटेक्शन

SEBI ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निवेशक ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करता है तो उसे रेगुलेटरी प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि निवेशकों को SEBI या स्टॉक एक्सचेंजों की ओर से मिलने वाली सुरक्षा, शिकायत निवारण व्यवस्था और ऑनलाइन विवाद समाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

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निवेश से पहले जरूर करें जांच

रेगुलेटर ने निवेशकों से अपील की है कि किसी भी सिक्योरिटी में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मान्यता प्राप्त है या नहीं। SEBI ने कहा कि अधिकृत और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सूची उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे निवेशक आसानी से जांच सकते हैं।

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निवेशकों को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता, कंपनी की जानकारी और नियामकीय स्थिति की पूरी जांच करनी चाहिए। केवल अधिकृत माध्यमों के जरिए ही निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। किसी भी आकर्षक रिटर्न या तेजी से मुनाफा देने के दावों के आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए।

Sumit Shrivastava
By Sumit Shrivastava
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