जबलपुर :हाईकोर्ट कर्मचारियों के वेतनमान मामले में सुनवाई टली, 23 जून को होगी अगली सुनवाई

पीपुल्स संवाददाता, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिए जाने से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने मामले को दूसरी बेंच के समक्ष 23 जून को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
चीफ सेक्रेटरी को तलब करने के आदेश को सरकार ने दी चुनौती
यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसी अपील पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया।
2016 में कर्मचारियों ने दायर की थी याचिका
मामले की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी, जब हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य कर्मचारियों ने याचिका दायर कर उच्च वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को चुनौती दी थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें निर्धारित उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह मामला लंबे समय से सरकार के पास लंबित है।
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28 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ा मामला 27 जून 2015 से राज्य सरकार के विचाराधीन है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस विषय पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
आदेश के पालन न होने पर दायर हुई अवमानना याचिका
हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने वर्ष 2018 में अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई।
26 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की है। अब इस मामले में 23 जून को नई बेंच के समक्ष सुनवाई होगी, जहां सरकार की अपील और कर्मचारियों की मांगों पर आगे विचार किया जाएगा।











