Naresh Bhagoria
28 Nov 2025
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद मुस्कान को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसे उसकी नवजात बेटी राधा के साथ मेरठ जेल की क्वारंटाइन बैरक नंबर 12ए में रखा गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि, मां-बेटी दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और बच्ची का टीकाकरण जेल परिसर में ही कराया जाएगा।
मुस्कान और उसकी बेटी को बैरक नंबर 12ए में रखा गया है, जहां पहले से छोटे बच्चों के साथ कई महिला बंदी रहती हैं। इस बैरक में कुल 21 महिला कैदी और तीन बच्चे हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि, मां-बेटी को अन्य बंदियों से अलग रखा गया है और सुरक्षा तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
डॉक्टरों ने मुस्कान और उसकी बेटी की जांच के बाद उन्हें स्वस्थ पाया। मुस्कान का वजन 70 किलो है, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट रेट नार्मल हैं। बच्ची राधा का वजन 2.5 किलो है और उसका ब्लड प्रेशर, पल्स और हार्ट रेट भी सामान्य हैं।
मुस्कान को रोजाना दलिया, पतली दाल, रोटी, 1 ग्लास दूध और 1 फल दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि, नवजात के साथ उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे। सर्दियों में पैदा हुई बच्ची को ठंड से बचाने का विशेष इंतजाम किया गया है।

जेल प्रशासन ने बताया कि, मुस्कान से फिलहाल कोई काम नहीं कराया जाएगा और वह अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। एक महीने बाद हल्का काम शुरू होगा। जेल में बच्चों के खेलने के लिए क्रैच की सुविधा उपलब्ध है और नवजात को आंगनबाड़ी में पंजीकृत भी कराया जाएगा। सभी आवश्यक वस्तुएं मां-बेटी को जेल नियमावली के अनुसार मुहैया कराई जाएंगी।
बच्चे के जन्म के बाद भी मुस्कान से मिलने कोई परिजन जेल नहीं पहुंचे। मुस्कान के माता-पिता उसकी बड़ी बेटी पीहू की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन नवजात राधा से मिलने नहीं आए। सौरभ के परिवार की ओर से भी कोई जेल में मौजूद नहीं है।
मुस्कान को उसके पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, 3 मार्च को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की और शव के टुकड़े करके उन्हें एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए। बाद में मुस्कान ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और पुलिस ने मामला दर्ज किया। 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेजा गया।

सौरभ के वकील विजय बहादुर सिंह का कहना है कि, नवजात के होने के आधार पर मुस्कान की जमानत का कोई नया आधार नहीं बनता क्योंकि जेल में मां-बच्चे के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हत्या के मामले में ट्रायल जारी है और सुनवाई पूरी होने के बाद ही जज फैसला सुनाएंगे। मुस्कान की वकील रेखा जैन ने बताया कि, मुस्कान ने अभी तक उनसे जमानत या कानूनी प्रक्रिया के बारे में कोई बात नहीं की है।
2016: सौरभ और मुस्कान पहली बार मिले। दोनों परिवार की मर्जी के खिलाफ प्यार करने लगे और लव मैरिज की।
2019: मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई और दोनों के बीच संबंध बने।
2022 तक: सौरभ और मुस्कान का रिश्ता चल रहा था, लेकिन साहिल ने दबाव बनाया।
3 मार्च 2025: मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। शव को चार टुकड़े कर सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाया।
5 मार्च 2025: पीहू को मां कविता के पास छोड़कर दोनों हिमाचल प्रदेश गए।
17 मार्च 2025: पैसे खत्म होने के बाद मेरठ लौटे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। केस जिला जज की कोर्ट में ट्रायल पर है। एसएसआई कर्मवीर सिंह की गवाही दो दिसंबर को होगी, क्योंकि वकीलों की हड़ताल के कारण पहले गवाही नहीं हो सकी।