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राजा रघुवंशी हत्याकांड : सोनम की जमानत बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की शिलांग पुलिस की याचिका

राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से भी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सोनम की जमानत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोनम को शिलांग में ही रहने को कहा है और निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
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सोनम की जमानत बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की शिलांग पुलिस की याचिका
फाइल फोटो

इंदौर। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य षडयंत्रकारी आरोपी सोनम जेल नहीं जाएगी। सेशन कोर्ट से मिली उसकी जमानत बरकरार रहेगी। मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शिलांग पुलिस की गलती का फायदा सोनम को मिला है। यह जानकारी सोनम के वकील सुदेश थापा ने दी।

सोनम के साथियों की याचिका पेंडिंग

थापा के अनुसार, कोर्ट ने आदेश में सोनम को शिलांग में रहने को कहा है।मामले में पूर्व में साक्ष्य छुपाने के आरोपी शिलोम जेम्स, सिक्युरिटी गार्ड बलवीर और प्रापर्टी ब्रोकर लोकेन्द्र सिंह तोमर को दोषमुक्त कर दिया गया है। जबकि, सोनम के चारों साथियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। चारों की जमानत निचली अदालत खारिज कर चुका है। उल्लेखनीय है कि राजा का परिवार पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर चुका है।

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यह था मामला

मई माह में शादी के बाद सोनम अपने पति राजा के साथ हुई थी। सोनम और राजा हनीमून पर शिलांग गए थे। यहीं पर सोनम ने चार साथियों की मदद से राजा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सोनम इंदौर आ गई थी। यहां पर उसने देवासनाका​ स्थित फ्लैट में फरारी काटी थी। हत्याकांड में सोनम की गिरफ्तारी 9 जून 2025 को गाजीपुर उत्तरप्रदेश के एक ढाबे से हुई थी। इसके बाद हत्याकांड में शामिल सोनम का प्रेमी राज कुशवाह, आनंद कुर्मी, विशाल ठाकुर, आकाश राजपूत को इंदौर से पकड़ा गया था। 10 माह जेल में रहने के बाद गत 27 अप्रैल को सोनम की सेशन कोर्ट से जमानत हुई थी। जमानत मिलने के पीछे पुलिस द्वारा चालान डायरी में हत्या की धारा 103 की बजाए 403 का उल्लेख किया गया था, जबकि संविधा में धारा 403 का कोई उल्लेख ही नहीं है।

लगातार मिलती रही तारीख

सोनम की जमानत होने के बाद शिलांग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। पुलिस ने अपनी मानती मानते हुए सोनम की जमानत खारिज करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थई। इस याचिका पर एक जून से 10 जून तक सुनवाई होती है। सोनम के वकील भी बार-बार अपना पक्ष रखने समय मांगने लगे।

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न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अभी हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी है। उन्हें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है। जरूरत पड़ी तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

विपिन रघुवंशी, मृतक राजा का भाई

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कोर्ट की कॉपी नहीं मिली है

अभी कोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। सोनम को इंदौर नहीं आने देंगे। मैं राजा के परिवार के साथ हूं।

गोविंद रघुवंशी, आरोपी सोनम का भाई।

Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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