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राजा रघुवंशी हत्याकांड :सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम की जमानत, 3 महीने में करना होगा सरेंडर

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है और ट्रायल कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। जानिए कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं और पूरा मामला क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम की जमानत, 3 महीने में करना होगा सरेंडर
सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बेल रद्द

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने सोनम को तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह फैसला मेघालय सरकार की उस याचिका पर आया, जिसमें हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी।

6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी कर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।

मेघालय हाईकोर्ट ने दी थी राहत

इससे पहले 30 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सोनम की जमानत को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ खामियां थीं। इसी फैसले को चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

Sonam Raghuvanshi

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए थे दो विकल्प

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से पूछा था कि वह स्वेच्छा से सरेंडर करेंगी या अदालत जमानत रद्द करने का आदेश दे। अपने जवाब में सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया। उनका कहना था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) पर आधारित है। इसलिए केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता।

मेघालय सरकार ने क्या दलील दी?

मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी मेमो में धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 लिख दी गई थी। यह केवल टाइपिंग की त्रुटि थी और इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सोनम की जमानत बरकरार रहती है, तो उसके फरार होने की आशंका है।

Raja Raghuvanshi

हत्या की साजिश का आरोप

मेघालय सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि शादी के बाद राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून मनाने मेघालय गए थे। आरोप है कि सोनम ने अपने पति को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाकर हत्या की साजिश रची।

सरकार के मुताबिक, सोनम के कथित प्रेमी ने तीन लोगों को इस वारदात के लिए हायर किया था। पहले राजा रघुवंशी की हत्या की गई और फिर शव को खाई में फेंका गया। जांच में यह भी सामने आया कि मौत खाई में गिरने से नहीं, बल्कि पहले किए गए हमले से हुई थी।

जांच में क्या सामने आया?

जांच एजेंसियों के अनुसार, हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि बाद में सोनम अपने कथित प्रेमी की सलाह पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची और वहीं से पुलिस के सामने सरेंडर किया।

Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...

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