MP News:गिरीश कुशवाहा बने रायसेन जिले के लोक अभियोजक, विधि विभाग ने जारी किए नियुक्ति आदेश

रायसेन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(3) के तहत जारी आदेश के अनुसार चयनित अधिवक्ताओं की नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा और 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक की गई है। इन नियुक्तियों से जिले में लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई और शासन पक्ष की पैरवी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विधि विभाग ने जारी किया नियुक्ति आदेश
मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने रायसेन जिले में अभियोजन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नई नियुक्तियां की हैं। इसको लेकर विभाग द्वारा 7 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(3) के अंतर्गत यह नियुक्तियां की गई हैं।
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गिरीश कुशवाहा बने रायसेन के लोक अभियोजक
जारी आदेश के अनुसार अधिवक्ता गिरीश कुशवाहा को रायसेन जिला मुख्यालय में लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नियुक्तियां प्रारंभिक रूप से परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी। साथ ही जरुरत पड़ने पर शासन इन्हें बिना कारण बताए निरस्त भी कर सकेगा।
अभियोजन कार्यों को मिलेगी नई गति
कानूनी जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों से जिले में लंबित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई में तेजी आएगी। न्यायालयों में शासन पक्ष की पैरवी और अधिक प्रभावी हो सकेगी। विशेष रूप से रायसेन जिला मुख्यालय, बेगमगंज और उदयपुरा में अभियोजन कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम
इन नियुक्तियों को जिले की न्यायिक एवं अभियोजन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे शासन और न्यायालयों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। साथ ही अपराध संबंधी मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।











