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अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं पाल सकेंगे पैट्स, ग्वालियर में लागू हुआ नया नियम

ग्वालियर में पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसें , मोबाइलनंबर और पालतू जानवर की मालिक के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।
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अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं पाल सकेंगे पैट्स,  ग्वालियर में लागू हुआ नया नियम
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    ग्वालियर। डॉग्स और कैट्स अधिकतर लोगों के पसंदीदा पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें वे परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। अब ग्वालियर में इन्हें पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

    पालतू जानवरों के लिए जरूरी होगा पंजीकरण

    ग्वालियर में अब डॉग्स और कैट्स पालने के लिए पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने यह फैसला शहर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों के बाद लिया है। लंबे समय से देखा गया है कि लोग कुत्तों और बिल्लियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें पालते आ रहे हैं, लेकिन अब यह सिर्फ शौक तक सीमित नहीं रहेगा। ग्वालियर में अब यह एक नियमबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

    300 रुपये में सालाना रजिस्ट्रेशन, जिम्मेदारी चिड़ियाघर प्रबंधन को

    नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जिम्मेदारी चिड़ियाघर प्रबंधन को सौंपी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 300 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 200 रुपये सामान्य शुल्क और 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क शामिल है। यह पंजीकरण एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।

    आवश्यक दस्तावेजों के बिना नहीं होगा पंजीकरण

    पालतू पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पशु मालिकों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस को मान्य किया गया है। इसके अलावा मालिक का वैध मोबाइल नंबर, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें वह अपने पालतू जानवर के साथ होनी चाहिए, और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य होगा।

    पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा भारी जुर्माना

    नगर निगम ने साफ किया है कि यदि कोई पशु मालिक अपने पालतू डॉग या कैट का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना रजिस्ट्रेशन फीस के दस गुना तक हो सकता है। पंजीकरण के बाद पालतू पशु को एक ब्रांडिंग कोड जारी किया जाएगा। यह कोड पशु मालिक के पास रहेगा और किसी दुर्घटना या पालतू जानवर के गुम हो जाने की स्थिति में पहचान के लिए मददगार साबित होगा।

    अन्य पालतू पशु भी आएंगे रजिस्ट्रेशन के दायरे में

    नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि कुत्तों और बिल्लियों के अलावा अब अन्य पालतू पशु जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े भी रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाए जाएंगे। अनुमान के मुताबिक ग्वालियर शहर में करीब 4 हजार पालतू जानवर हैं। ऐसे में नगर निगम के इस नए नियम से पशु मालिकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ-साथ अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका भी मिलेगा।

    ग्वालियर नगर निगम की यह पहल जहां पालतू जानवरों की देखभाल को अधिक संगठित बनाएगी, वहीं शहर में डॉग बाइट जैसी घटनाओं पर भी नियंत्रण लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

    Aditi Rawat
    By Aditi Rawat

    अदिति रावत | MCU, भोपाल से M.Sc.(न्यू मीडिया टेक्नॉलजी) | एंकर, न्यूज़ एक्ज़िक्यूटिव की जिम्मेदारिय...Read More

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