Manisha Dhanwani
26 Oct 2025
भोपाल। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। याचिका में मंत्री शाह के बयान को संविधान की शपथ का उल्लंघन बताया गया है और उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है।
जया ठाकुर की याचिका में कहा गया है कि विजय शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत ली गई मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन है। मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया को लेकर जो टिप्पणी की गई, वह न केवल असंवेदनशील है बल्कि सेना की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। याचिका में यह भी कहा गया कि शाह की टिप्पणी इतनी विशिष्ट है कि वह किसी अन्य पर लागू नहीं होती, इसलिए उनका इशारा साफ तौर पर कर्नल सोफिया की ओर ही था।
इस मामले की पिछली सुनवाई 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां जया ठाकुर ने एक कैविएट दायर कर कहा था कि बिना उनकी बात सुने कोर्ट कोई निर्णय न ले। उनके वकील वरुण ठाकुर ने दलील दी थी कि SIT ने कोर्ट को बताया था कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की सुविधा मध्यप्रदेश की FSL लैब के पास नहीं है और उन्होंने अधिक समय की मांग की थी। वकील ने इसे जांच को लटकाने की कोशिश करार दिया।
जया ठाकुर की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने अब तक मंत्री विजय शाह से इस्तीफा नहीं लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री की चुप्पी और सरकार की उदासीनता, दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि इस मामले में एक अलग याचिका दाखिल की जाए। उसी निर्देश के तहत जया ठाकुर ने अब नई याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह विजय शाह के खिलाफ क्वो वारंटो जारी कर यह स्पष्ट करे कि वे मंत्री पद पर बने रहने के योग्य हैं या नहीं।