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1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू:HRA में बड़ा बदलाव, सैलरी स्ट्रक्चर और छूट में मिलेगी राहत

नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का सीधा असर सैलरी क्लास पर पड़ेगा, जिसमें HRA, टैक्स डिडक्शन और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम नियम बदले गए हैं
HRA में बड़ा बदलाव, सैलरी स्ट्रक्चर और छूट में मिलेगी राहत
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नए टैक्स कानून का मकसद सिस्टम को सरल बनाना और मिडिल क्लास को राहत देना है। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन छूट और प्रक्रियाओं में सुधार से सैलरी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

    HRA नियम में बड़ा बदलाव

    नए नियमों के तहत मेट्रो सिटीज जैसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत तक HRA छूट मिलेगी। वहीं दिल्ली-NCR के लोगों को केवल 40 प्रतिशत तक ही टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।

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    मेडिकल और एजुकेशन में राहत

    मेडिकल खर्च पर छूट की सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव है। वहीं बच्चों के एजुकेशन अलाउंस को 100 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार प्रति माह और हॉस्टल अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 9 हजार प्रति माह कर दिया गया है।

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    टैक्स सिस्टम होगा आसान

    अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को मिलाकर एक ही ‘टैक्स ईयर’ बनाया गया है, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी। साथ ही ITR फॉर्म को भी नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा।

    Rohit Sharma
    By Rohit Sharma

    पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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