Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी, बनाई गई 7 मेंबर्स की टीम, विपक्ष ने बताया असली मुद्दों से भटकाने की साजिश 

महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी, बनाई गई 7 मेंबर्स की टीम, विपक्ष ने बताया असली मुद्दों से भटकाने की साजिश 
महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामलों पर कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राज्य के डीजीपी संजय वर्मा कर रहे हैं। इस पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भाजपा ने 2022 में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। बता दे कि श्रद्धा की हत्या उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने दिल्ली में की थी और शव के टुकड़े कर दिए थे।

गंभीर मुद्दों को छोड़ कर लव जिहाद पर फोकस कर रही सरकार- NCP नेता 

विपक्षी पार्टी एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने इस पर नाराजगी जताई है और इसे निजी पसंद का मामला बताया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शादी या प्रेम किसी की निजी इच्छा है और सरकार को असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, लेकिन सरकार इन गंभीर मुद्दों को छोड़कर लव जिहाद जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

फडणवीस का दावा- एक लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी लव जिहाद पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘पहले यह इक्का-दुक्का मामला लगता था। लेकिन अब तक एक लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें कई मामलों में हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म के पुरुषों द्वारा बहला-फुसलाकर शादी के लिए मजबूर करने की बात सामने आई है।’

कई राज्यों में पहले से लागू है कानून

देश के 9 राज्यों में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून पहले से लागू है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
  • उत्तर प्रदेश: जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान।
  • मध्य प्रदेश: 1 से 5 साल तक की सजा और 25 हजार का जुर्माना।
  • गुजरात: 5 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना।
  • हिमाचल-उत्तराखंड: 5 साल की सजा, SC/ST या नाबालिग के मामलों में 7 साल तक की सजा।

यूपी सरकार ने किया कानून में संशोधन, राजस्थान भी तैयार 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया था। इसमें संशोधन करते हुए सजा को 10 साल तक बढ़ाया गया है। अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 65 नाबालिग लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। वहीं राजस्थान सरकार भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। 
Akriti Tiwary
By Akriti Tiwary

Latest Posts