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    भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी, रेस्टोरेंट-होटल संचालकों की बढ़ी चिंता
    मध्य प्रदेश
    जबलपुर

    निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ का आदेश; संपत्ति विरूपण अधिनियम का करें पालन, सार्वजनिक स्थानों और संपत्तियों पर फ्लेक्स-बोर्ड लगाने पर होगी कार्रवाई

    संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन न करने वालों पर होगी जुर्माने की कार्रवाई
    Publish Date: 17 Feb 2022, 2:40 PM (IST)Reading Time: 2 Minute Read
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    जबलपुर। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल कड़ाई से पालन कराए जाए। ये भी पढ़ें: MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: MPPSC परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर रोक, जानिए कितने फीसदी मिलेगा आरक्षण

    उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

    निगमायुक्त के आदेशासार संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र जबलपुर में विभिन्न अवसरों तथा त्यौहारों की शुभकामनाओं, जन्मदिन, जलसा-जलूस, प्रदर्शन, रैलियों के आयोजन आदि के लिए विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्ट्रीट लाइट के विद्युत पोल शासकीय भवनों, संपत्तियों आदि में मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनिय 1994 के नियम (3) का उल्लंघन करते हुए फ्लेक्स बोर्ड एवं पर्चे आदि विज्ञापन हेतु बिना किसी अनुमति के लगा दिए जाते हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

    आउट डोर विज्ञापन अनुचित व दंडनीय है

    निगमायुक्त ने बताया कि मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के नियम (3) के अंतर्गत अनुचित एवं दंडनीय है। मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 335 एवं 336 के अंतर्गत अनुचित एवं दंडनीय है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अनुचित एवं दंडनीय है। मप्र आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22(2) अनुसार अनुचित एवं दण्डनीय है। साथ ही वेतरतीब तरीके से लगाए जाने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ये भी पढ़ें: अवैध उत्खनन पर कार्रवाई: 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 ट्रैक्टर, प्रेशर से खुदाई करने वाली मशीन समेत औजार जब्त

    फ्लेक्स, बोर्ड, पर्चे आदि लगाना निषेध है

    निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल यह अधिसूचना कड़ाई से पालन कराएं तथा उपरोक्त प्रकार का कोई भी कृत्य अवैधानिक एवं दंडनीय माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनैतिक दल द्वारा इस प्रकार के कोई भी फ्लेक्स, बोर्ड, पर्चे आदि सार्वजनिक स्थानों सम्पत्तियों पर लगाया जाना निषेध किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य पाए जाने पर उत्तरदायी के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम एवं नियम तथा दण्ड संहिता प्रक्रिया के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आर्थिक दण्ड एवं अभियोजन की कार्रवाई की जाए।

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