सागर के जूनियर सप्लाई ऑफिसर का एक साल में पांचवां तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक लगाई और सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बार-बार प्रशासनिक तबादलों से प्रभावित सागर के एक जूनियर सप्लाई ऑफिसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने मामले पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करके यह अंतरिम आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
सौरभ यादव ने दायर की याचिका
सागर कलेक्टर कार्यालय के खाद्य विभाग में जूनियर सप्लाई ऑफिसर के पद पर कार्यरत सौरभ यादव की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। 13 जून 2026 को आवेदक का स्थानांतरण सागर से अलीराजपुर कर दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले महज एक वर्ष के अंतराल में उनका कुल पांच बार तबादला किया जा चुका है। लगातार हो रहे इन तबादलों के कारण याचिकाकर्ता और उनके परिवार को भारी मानसिक व शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, जो अवैधानिक है।
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अंतरिम आदेश के बाद सागर में ही सेवाएं देंगे यादव
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करके तबादला आदेश पर रोक लगा दी। इस अंतरिम आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल सागर में ही सेवाएं देते रहेंगे।
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