मप्र हाईकोर्ट ने 8,969 नर्सिंग विद्यार्थियों के रिजल्ट का ब्योरा पेश करने को कहा, बुधवार को भी सुनवाई

लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई
हाईकोर्ट ने ये निर्देश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिए। दरअसल, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि सीबीआई द्वारा अयोग्य ठहराए गए 117 कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं 27 अप्रैल से आयोजित की जा रही हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित न की जाए। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए थे।
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‘आदेश के मुताबिक परीक्षाएं कराई’
मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बगरेचा और एमपीएनआरसी की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी हाजिर हुए। उन्होंने डिवीजन बेंच को बताया कि पिछली पेशी पर दिए आदेश के मुताबिक छात्रों की परीक्षाएं करा ली गई हैं। इस पर बेंच ने रिजल्ट का ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए।
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