MP:शहीद पुलिस और होमगार्ड कर्मियों के परिवार को बड़ी राहत, कॉलेजों में मिलेगी अतिरिक्त आरक्षित सीट
मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिस और होमगार्ड कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब उनके बच्चों को कॉलेजों में अतिरिक्त आरक्षित सीटें मिल सकेंगी।

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मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा बल के शहीद कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस और होमगार्ड कर्मियों की पत्नी और बच्चों को ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में अतिरिक्त आरक्षित सीट दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं।
हर कोर्स में एक अतिरिक्त सीट आरक्षित
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में कम से कम एक अतिरिक्त सीट आरक्षित रखी जाएगी। यह सीट शहीद पुलिसकर्मी, होमगार्ड या सिविल डिफेंस कर्मी की विधवा, पुत्र या पुत्री के लिए होगी। सरकार ने इसे 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नियमित सीटों पर नहीं पड़ेगा असर
उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक यह सुपर ‘न्यूमेरेरी सीट’ होगी। यानी कॉलेजों में पहले से तय नियमित सीटों की संख्या में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आरक्षित सीट अतिरिक्त रूप से जोड़ी जाएगी।
सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश
इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि प्रवेश मार्गदर्शिका 2026-27 में इस अतिरिक्त आरक्षण को शामिल करना अनिवार्य होगा।
कौन होगा पात्र?
इस विशेष आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो:
• शहीद पुलिसकर्मी की विधवा हों
• शहीद होमगार्ड कर्मी के आश्रित पुत्र या पुत्री हों
• सिविल डिफेंस के शहीद कर्मियों के आश्रित परिवार से हों
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देना होगा प्रमाण पत्र
प्रवेश के दौरान उम्मीदवारों को गृह विभाग या संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अन्य दस्तावेज भी आवश्यक होंगे।
अलग कैटेगरी से करना होगा आवेदन
उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अलग कैटेगरी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
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मेरिट के आधार पर होगा चयन
यदि किसी कोर्स में एक से ज्यादा पात्र उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। वहीं अगर किसी पाठ्यक्रम में पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता है तो सीट खाली रखी जाएगी। इसे किसी दूसरी श्रेणी के छात्र को आवंटित नहीं किया जाएगा।












