भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के नियम में बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य सरकार जल्द ही दो बच्चों की शर्त को हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख सकती है। अगर यह मंजूर हो जाता है, तो ऐसे लाखों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का रास्ता खुल जाएगा जो अब तक इस नियम के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे।
मध्यप्रदेश में सालों से लागू दो बच्चों की शर्त साल 1961 में बनाए गए नियम और 2001 के संशोधनों के तहत चल रही थी। इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को कई सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने पर रोक थी। अब सरकार इसे खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
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सरकारी सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह बदलाव प्रदेश में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव लेकर आएगा।
यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो यह नियम सिर्फ कुछ विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में हर सरकारी भर्ती में दो से ज्यादा बच्चे वाले अभ्यर्थियों को भी समान अवसर मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ नए उम्मीदवारों को ही फायदा नहीं देगा, बल्कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को और अधिक न्यायसंगत बनाएगा। अब तक ऐसे अभ्यर्थी जो परिवार की संख्या के कारण आवेदन से वंचित रहते थे, उन्हें भी अवसर मिलेगा।
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हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पहले से नौकरी में काम कर रहे कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल, यह बदलाव भविष्य की भर्तियों तक ही लागू होगा।
सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव कई महीनों से विचाराधीन था। कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से फैसला टलता रहा। लेकिन अब विभागीय स्तर पर सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और इसे कैबिनेट के सामने पेश करने की तैयारी अंतिम चरण में है।