उदयपुरा:नगर परिषद उपयंत्री 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार 

रायसेन जिले के उदयपुरा बस स्टैंड का सीसी वर्क और सडक निर्माण करने वाले ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त भोपाल की टीम ने 6 नंबर स्टाप भोपाल के पास उदयपुरा नगर परिषद के उपयंत्री को रंगे हाथों पकड़ा
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नगर परिषद उपयंत्री 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार 

भोपाल।  ठेकेदार की सिक्योरिटी डिपाजिट को रिलीज करने और अनुभव प्रमाण पत्र देने के बदले 5 लाख रुपए रिश्वत की पहली किश्त के 2 लाख रुपए  लेते हुए उदयपुरा नगर परिषद के उपयंत्री को भोपाल के 6 नंबर स्टाप के हॉकर्स कार्नर के पास से लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। 

नवीन बिल्डकान के संचालक जयंत चतुर्वेदी ने की थी शिकायत

इस बारे में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल दुर्गेश राठौर ने बताया कि रिश्वत मांगने की शिकायत ठेकेदार जयंत चतुर्वेूदी निवासी गुड शेफर्ड कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल ने की थी। ठेकेदार चतुर्वेदी की फर्म नवीन बिल्डकॉम ने रायसेन जिले के उदयपुरा नगर परिषद का ठेका लेकर बस स्टैंड के पास सीसी वर्क और सड़क निर्माण किया था। इसके लिए ठेकेदार की दो सिक्योरिटी डिपाजिट नगर परिषद में जमा थीं, जिनको रिलीज कराने के साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र देने के बदले उपयंत्री दीपांशु पटेरिया और बाबू शंकर साहू ने 5 लाख की रिश्वत मांगी। ंइसकी पहली किश्त 2 लाख रुपए देने का दबाव था। 

सत्यापन में शिकायत सही पाई गई, ट्रैप दल बनाया 

इस शिकायत का एसपी दुर्गेश राठौर ने सत्यापन करवाया, जिसमें शिकायत  सही पाई गई। इसके बाद ट्रैप दल बनाया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले, प्रधान आरक्षक नेहा परदेसी, प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी, आरक्षक मनमोहन साहू, आरक्षक रविंद्र शर्मा, आरक्षक मनोज मांझी, आरक्षक चैतन्य प्रताप सिंह शामिल थे। 

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 हाकर्स कार्नर के पास रिश्वत लेते की पकड़ा गया

लोकायुक्त टीम ने 6 नंबर पर सामाजिक संचालनालय के रास्ते पर घेराबंदी की। इसके बाद शाम  ठेकेदार जयंत चतुर्वेदी ने जैसे ही रिश्वत की पहली किश्त 2 लाख रुपए दी, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उपयंत्री दीपांशु पटेरिया, नगर परिषद उदयपुरा को पक ड़ लिया। इसके बाद उपयंत्री पटेरिया के साथ ही रिश्वत मांगने में शामिल बाबू शंकर साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा-7, 12 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-61 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।

Vijay S. Gaur
By Vijay S. Gaur

विजय एस. गौर, पीपुल्स समाचार में रीजनल एडीटर हैं। साथ ही राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, खेती-किसानी,...Read More

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