करीना कपूर को एमपी हाईकोर्ट का नोटिस : धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, किताब 'प्रेगनेंसी बाइबल' से जुड़ा है मामला

जबलपुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने नोटिस जारी किया है। उनकी किताब ‘करीना कपूर खान प्रेग्नेंसी बाइबल’ के टाइटल पर उनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल, जबलपुर सिविल लाइन निवासी क्रिस्टोफर एंथोनी ने याचिका दायर कर टाइटल में इस्तेमाल किए गए शब्द बाइबल को लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है।
1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल-जज बेंच ने करीना कपूर खान को नोटिस भेज दिया है। याचिका में किताब एंथोनी ने इस किताब पर बैन लगाने की मांग भी की है। ऐसे में कोर्ट ने किताब बेचने वाले सेलर्स को भी नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने को-ऑथर अदिति शाह भीमजियानी, अमेजन इंडिया और जगरनाट बुक्स से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होना संभावित है।याचिका में क्या कहा गया
एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि, बुक के टाइटल में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बाइबल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इस पवित्र पुस्तक में प्रभु यीशू की शिक्षा का वर्णन पाया जाता है। करीना की किताब में बाइबल का इस्तेमाल ठेस पहुंचाने वाला है। उनकी याचिका पर पहली सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी, तब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी पार्टी बनाने के लिए कहा था। जिसके बाद में मामला कुछ ठंडा पड़ गया। वहीं एंथोनी के कोर्ट में मेमोरेंडम लगाने के बाद 10 मई को सुनवाई हुई।











