एक ही बिल्डिंग में शराब दुकान और स्कूल संचालन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जबलपुर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेने के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित संजीवनी नगर में एक ही बिल्डिंग में शराब दुकान और स्कूल संचालित होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए जो समिति गठित की थी, उसकी रिपोर्ट पर वे निर्णय लें। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उस पर कलेक्टर का फैसला आना बाकी है।
शराब दुकान के दूसरे हिस्से में चल रहा स्कूल
संजीवनी नगर निवासी अजय पटेल ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि संजीवनी नगर के मुख्य मार्ग पर जिस बिल्डिंग में शराब दुकान संचालित हो रही है, उसी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल भी चल रहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियमों के तहत एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान का संचालन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यहां दोनों गतिविधियां संचालित हो रही हैं। याचिका में इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अजय पटेल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। मामले में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी किए थे।
कलेक्टर की समिति ने सौंपी रिपोर्ट
शुक्रवार को मामले की आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी। समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है लेकिन उस पर कलेक्टर का निर्णय अभी नहीं आया है।




















