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शादी का झांसा, रेप और धमकी के आरोप...कोलकाता HC ने दिए IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के आदेश, फोन-लैपटॉप होंगे जब्त

कोलकाता हाईकोर्ट ने रेप और धमकी के मामले में IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को उनके मोबाइल, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। जानिए पूरा मामला, महिला के आरोप और क्रिकेटर का पक्ष।
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कोलकाता HC ने दिए IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के आदेश, फोन-लैपटॉप होंगे जब्त
अभिषेक पोरेल

स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि क्रिकेटर के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त किए जाएं, ताकि कथित निजी फोटो और वीडियो को साझा होने से रोका जा सके।

23 वर्षीय क्रिकेटर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, निजी पलों की रिकॉर्डिंग करने और बाद में धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभिषेक पोरेल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है।

क्या है पूरा मामला?

महिला की शिकायत के अनुसार, उसकी पहचान जनवरी 2023 में अभिषेक पोरेल से हुई थी। आरोप है कि क्रिकेटर उसे पश्चिम बंगाल के मंकुंडू स्थित अपने फ्लैट पर ले गया, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का दावा है कि, बाद में उसे पता चला कि अभिषेक के अन्य महिलाओं से भी संबंध थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और धमकी दी गई।

महिला ने लगाए ये गंभीर आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार-

  • शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए गए।
  • निजी पलों की वीडियो और फोटो रिकॉर्ड की गई।
  • फ्लैट में जबरन रोककर रखा गया।
  • खाना तक नहीं दिया गया और बाहर जाने से रोका गया।
  • फोन और सोशल मीडिया के जरिए लगातार धमकियां दी गईं।
  • 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई कथित घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज कराना पड़ा।

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हाईकोर्ट ने क्यों दिए गिरफ्तारी के आदेश?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच में एक पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत होने की आशंका है। कोर्ट ने माना कि यदि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त नहीं किए गए, तो कथित निजी फोटो और वीडियो के साथ छेड़छाड़ या उन्हें साझा किए जाने की आशंका बनी रहेगी। इसी आधार पर अदालत ने पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी और डिजिटल सबूत सुरक्षित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने पुलिस से क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस पहले से आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अदालत ने निर्देश दिए कि-

  • आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
  • मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाएं।
  • डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं।
  • जांच में तेजी लाई जाए।

अभिषेक पोरेल ने क्या कहा?

अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई है, तो उसमें लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। क्रिकेटर का कहना है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे और शुरुआती जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे।

कब दर्ज हुआ था मामला?

यह मामला 23 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

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कौन हैं अभिषेक पोरेल?

अभिषेक पोरेल पश्चिम बंगाल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल में अपनी पहचान बनाई। वह 2023 में ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे और बाद में टीम ने उन्हें रिटेन भी किया।

क्रिकेट करियर एक नजर में

विवरण

जानकारी

नाम

अभिषेक पोरेल

उम्र

23 वर्ष

भूमिका

विकेटकीपर-बल्लेबाज

घरेलू टीम

बंगाल

IPL टीम

दिल्ली कैपिटल्स

IPL मैच

35

IPL रन

769

अर्धशतक

4

फर्स्ट क्लास मैच

32

लिस्ट-ए मैच

23

जांच में डिजिटल सबूत सबसे अहम

इस मामले में डिजिटल सबूत जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें अहम सामग्री होने की संभावना है। इसी वजह से अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने पर विशेष जोर दिया है, ताकि किसी भी डिजिटल डेटा से छेड़छाड़ न हो सके।

Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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