ट्रेन में सफर से पहले मोबाइल कर लें चार्ज, रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट; जानें क्या है वजह

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएं। दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। अब कर्मचारियों को निर्धारित समय पर चार्जिंग पॉइंट बंद करने, प्रशिक्षण देने और औचक निरीक्षण करने पर जोर दिया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात के समय मोबाइल चार्जिंग की सुविधा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से कहा है कि ट्रेन के कोचों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएं। इस दौरान किसी तरह की छूट नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का उद्देश्य रात के समय चार्जिंग से जुड़ी संभावित दुर्घटनाओं और आग लगने के खतरे को कम करना है।
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पावर बैंक फटने की घटना के बाद बढ़ी सख्ती
दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने की घटना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय ट्रेन के कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के आदेश का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया है। चार्जिंग उपकरणों में खराबी, बैटरी का ज्यादा गर्म होना या बिजली से जुड़ी गड़बड़ी यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।
कर्मचारियों को दिए जाएंगे स्पष्ट निर्देश और प्रशिक्षण
रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को तय समय पर कोचों के चार्जिंग पॉइंट बंद करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेन में तैनात कर्मचारियों को इस व्यवस्था की जानकारी देने के साथ जरूरी प्रशिक्षण और परामर्श देने पर भी जोर दिया गया है। रेलवे चाहता है कि कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझें और आदेश का पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए ऑनबोर्ड स्टाफ को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखना जरूरी है।
औचक निरीक्षण से होगी आदेश के पालन की जांच
रेलवे अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को ट्रेनों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं। आदेश के पालन में लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इन निर्देशों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
वर्ष 2014 और 2021 में भी जारी हुए थे निर्देश
ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश पहली बार नहीं दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में आदेश जारी किया था। उस समय ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह व्यवस्था सुझाई गई थी। इसके बाद मार्च 2021 में भी रेलवे ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग सुविधा बंद रखने के निर्देशों को दोबारा सख्ती से लागू करने की बात कही थी।
यात्री सफर शुरू करने से पहले मोबाइल कर लें चार्ज
रात में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज कर लें। रात 11 बजे के बाद चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध रहने की उम्मीद न रखें। मोबाइल या पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म होने, धुआं निकलने या जलने जैसी गंध आने पर उसका इस्तेमाल बंद कर दें और तुरंत ट्रेन के स्टाफ को सूचना दें। रेलवे का कहना है कि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तुरंत देने से आग या बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।




















