जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने चार दिन के भीतर जबलपुर जिले के दूसरे टीआई पर 10 हजार रुपए का जुर्माना दाखिल किया है। हत्या के एक मामले की आधी-अधूरी केस डायरी पेश करने को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस एसएन भट्ट की अदालत ने खितौला थाने के विवेचना अधिकारी पर जुर्माना दाखिल करने के निर्देश दिए। इससे पहले गलत जानकारी पेश करने पर जस्टिस भट्ट ने ही शहपुरा थाने के टीआई प्रवीण धुर्वे पर दस हजार रुपए का जुर्माना दाखिल किया था।
हाईकोर्ट में यह मामला सिहोरा के पठानी मोहल्ले में रहने वाले हर्ष कुशवाहा ने जमानत पाने दाखिल किया था। खितौला थानांतर्गत 11 दिसंबर को हुई धर्मेन्द्र सिंह उर्फ चिंटू ठाकुर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे 15 दिसंबर 2025 को हिरासत मे लिया गया था। घटना की विवेचना पूर्व टीआई रमन सिंह मरकाम ने की थी। जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि घटना के समय हर्ष घटनास्थल पर नहीं था और उस पर सिर्फ यह आरोप है कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल उसने अपने पास रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की अर्जी मंजूर करके उसकी रिहाई के आदेश दिए। साथ ही आधी-अधूरी केस डायरी पेश करने पर अदालत ने मामले के विवेचना अधिकारी पर जुर्माना दाखिल किया।