High Court News : चार दिन में दूसरे टीआई पर हाईकोर्ट ने ठोका दस हजार रुपए का जुर्माना

मप्र हाईकोर्ट ने चार दिन के अंदर जबलपुर जिले के दूसरे टीआई पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना हत्या के केस में अधूरी डायरी पेश करने के लिए लगाया गया है।
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चार दिन में दूसरे टीआई पर हाईकोर्ट ने ठोका दस हजार रुपए का जुर्माना
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने चार दिन के भीतर जबलपुर जिले के दूसरे टीआई पर 10 हजार रुपए का जुर्माना दाखिल किया है। हत्या के एक मामले की आधी-अधूरी केस डायरी पेश करने को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस एसएन भट्ट की अदालत ने खितौला थाने के विवेचना अधिकारी पर जुर्माना दाखिल करने के निर्देश दिए। इससे पहले गलत जानकारी पेश करने पर जस्टिस भट्ट ने ही शहपुरा थाने के टीआई प्रवीण धुर्वे पर दस हजार रुपए का जुर्माना दाखिल किया था।

    सिहोरा में हत्या का मामला

    हाईकोर्ट में यह मामला सिहोरा के पठानी मोहल्ले में रहने वाले हर्ष कुशवाहा ने जमानत पाने दाखिल किया था। खितौला थानांतर्गत 11 दिसंबर को हुई धर्मेन्द्र सिंह उर्फ चिंटू ठाकुर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे 15 दिसंबर 2025 को हिरासत मे लिया गया था। घटना की विवेचना पूर्व टीआई रमन सिंह मरकाम ने की थी। जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि घटना के समय हर्ष घटनास्थल पर नहीं था और उस पर सिर्फ यह आरोप है कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल उसने अपने पास रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की अर्जी मंजूर करके उसकी रिहाई के आदेश दिए। साथ ही आधी-अधूरी केस डायरी पेश करने पर अदालत ने मामले के विवेचना अधिकारी पर जुर्माना दाखिल किया। 

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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