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जाओ चप्पल सिलो, प्लेन उड़ाने लायक नहीं हो… इंडिगो के ट्रेनी पायलट का सीनियर्स पर आरोप, गुरुग्राम में 3 अफसरों पर केस दर्ज

जाओ चप्पल सिलो, प्लेन उड़ाने लायक नहीं हो… इंडिगो के ट्रेनी पायलट का सीनियर्स पर आरोप, गुरुग्राम में 3 अफसरों पर केस दर्ज

गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 35 वर्षीय ट्रेनी पायलट ने कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रेनी पायलट ने दावा किया कि एक मीटिंग के दौरान उसके साथ सार्वजनिक रूप से जातीय टिप्पणी की गई और उसका अपमान किया गया। यह मामला अब गुरुग्राम के DLF फेज-1 थाने में FIR दर्ज होने के बाद जांच के दायरे में आ गया है।

कर्नाटक में दर्ज हुई जीरो FIR

बेंगलुरु निवासी शरण (बदला हुआ नाम), जो इंडिगो में ट्रेनी पायलट हैं, ने पहले बेंगलुरु पुलिस में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में यह केस गुरुग्राम स्थानांतरित किया गया, जहां घटना हुई थी। अब DLF फेज-1 पुलिस थाना में SC/ST एक्ट और BNS की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है।

मीटिंग में कहे अपमानजनक शब्द- चप्पल सिलो..

शरण ने शिकायत में बताया कि 28 अप्रैल 2025 को उन्हें गुरुग्राम स्थित कंपनी के हेड ऑफिस – एमार कैपिटल टॉवर-2 – में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वहां तीन वरिष्ठ अधिकारी – तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल – मौजूद थे।

शिकायत के मुताबिक, मीटिंग के दौरान तीनों अधिकारियों ने उनके प्रति जातिसूचक टिप्पणियां कीं। कथित रूप से कहा गया, “तू प्लेन उड़ाने के लायक नहीं है, जाकर चप्पल सिलो”, और “तेरी औकात इस बिल्डिंग में चौकीदार बनने की भी नहीं है।”

सैलरी और यात्रा भत्ते भी किए गए रद्द

पीड़ित का आरोप है कि उनके साथ पेशेवर स्तर पर भी भेदभाव किया गया। बिना गलती के चेतावनी पत्र दिए गए, सैलरी में कटौती की गई और वैध मेडिकल लीव भी रद्द की गई। इसके अलावा, उन्हें जबरदस्ती दोबारा ट्रेनिंग करने को मजबूर किया गया और स्टाफ यात्रा की सुविधा भी बंद कर दी गई।

CEO और एथिक्स कमेटी तक दी गई शिकायत

पीड़ित ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत इंडिगो के CEO और एथिक्स कमेटी से भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब कंपनी स्तर पर न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस और SC/ST सेल से कानूनी मदद ली।

SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस दर्ज

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही BNS की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (जानबूझकर अपमान) और 3(5) (सामान्य इरादा) भी लगाई गई हैं।

पुलिस कर रही जांच

DLF-1 थाने के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा जाएगा। सहायक उप निरीक्षक दलविंदर सिंह ने कहा कि सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे और सबूतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

इंडिगो की चुप्पी पर उठे सवाल

इस पूरे मामले को लेकर अब तक इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीड़ित के आरोपों और दर्ज FIR के बाद यह देखना बाकी है कि कंपनी किस तरह की आंतरिक जांच करती है और क्या कदम उठाए जाते हैं।

Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...

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