Naresh Bhagoria
11 Dec 2025
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के चर्चित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में लगी आग के मामले में मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों क्लब के असली संचालनकर्ता हैं और घटना के तुरंत बाद विदेश भागने की कोशिश की।
गोवा पुलिस ने कोर्ट में लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाया, जिसमें साफ है कि क्लब चलाने का लाइसेंस इनके पास नहीं था। सौरभ लूथरा ने FSSAI और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। GST लाइसेंस में गौरव, सौरभ और अजय गुप्ता के नाम दर्ज हैं। पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था और रिन्यू नहीं किया गया।
पुलिस के मुताबिक, 6 दिसंबर को आग लगने के कुछ ही घंटों बाद रात 1:15 बजे दोनों भाइयों ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट बुक कर ली। 7 दिसंबर सुबह 5 बजे उनकी फ्लाइट थी। जब पुलिस घर पहुंची तो परिवार ने कहा- हमें नहीं पता वे कहां हैं। पुलिस का कहना है कि यह साफ दिखाता है कि वे गिरफ्तारी और जांच से बचना चाहते थे। इसी कारण NBW, LOC और 9 दिसंबर को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।
पुलिस के वकील ने कहा कि क्लब में आने-जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। वहीं, फायर शो भी इन्हीं के निर्देश पर करवाया जा रहा था। 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लूथरा ब्रदर्स पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज है।