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अमित शाह का भतीजा बनकर की 3.90 करोड़ रुपए की ठगी, अब आरोपी को नहीं मिल रही कोर्ट से राहत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3.90 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी अजय कुमार नय्यर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसने खुद को अमित शाह का भतीजा बताया और राष्ट्रपति भवन के लिए लैदर की सप्लाई का 90 करोड़ का सरकारी टेंडर दिलाने का झांसा देकर रूपए ठग लिए थे।

ऐसे दिया व्यापारी को टैंडर का झासा

मामले की शुरुआत जून 2020 में हुई, जब जालंधर के एक व्यापारी से खुद को गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर अजय मिला। उसने बताया कि वो राष्ट्रपति भवन के लिए लैदर की सप्लाई का टेंडर दिला सकता है, जिसकी कुल कीमत 90 करोड़ रुपये हैं, जिसके बाद व्यापारी उसके झासे में आ गया और अजय ने व्यापारी से करीब 3-4 करोड़ रूपए ठग लिया। जब व्यापारी को शक हुआ तो पूरा मामले का पता चला।

आरोपी के वकील ने मांगी जमानत

आरोपी अजय के वकील ने कोर्ट में अपील की कि वह पिछले तीन साल से जेल में है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और उसके अकाउंट में पैसे आने के कोई पक्के सबूत भी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है,  इसलिए अजय को भी राहत दी जाए।

कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका

कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने लोगों को गुमराह करने के लिए सरकारी पद का झूठा नाम लेकर भारी रकम वसूली हैं । ऐसे धोखाधड़ी के मामलो को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और अजय की इस अपराध में सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अजय ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका की है, जिस पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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