धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिगराम को हाईकोर्ट से जमानत, 50 हजार के मुचलके पर रिहाई के आदेश

पीपुल्स संवाददाता, जबलपुर। गोलीकांड के मामले में छतरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संत धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिगराम उर्फ छोटे सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की सिंगल बेंच ने मामले में सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए शालिगराम को 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए।
क्या है पूरा मामला?
शालिगराम उर्फ छोटे सरकार पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मोतीलाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया था। आरोप यह भी है कि हमले के दौरान शालिगराम ने पिस्तौल से गोली चलाई थी। मामले में छतरपुर के रघुराजनगर थाना पुलिस ने 15 जुलाई 2026 को शालिगराम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
वकीलों ने क्या दलील दी?
शालिगराम की ओर से अधिवक्ता रोहित रघुवंशी और अमित दवे ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शालिगराम को राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के चलते मामले में झूठा फंसाया गया है। वकीलों का कहना था कि शालिगराम एक प्रसिद्ध संत के भाई हैं और उनकी व परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह कथित तौर पर फर्जी मामला बनाया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने शालिगराम को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देने के आदेश जारी किए।




















