2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की करकडूमा कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए यह राहत दी है।
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है।
इस साल जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
ये भी पढ़ें: विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप
शरजील इमाम 2020 के 2020 Delhi Riots से जुड़े साजिश मामले में आरोपी हैं। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की थी।
शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल, वह जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं और दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुनवाई जारी है।