Delhi Liquor Scam Case : BRS नेता K. Kavita को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार BRS नेता के. कविता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। कविता ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। 7 मई को कविता की ज्यूडिशियल कस्टडी भी खत्म हो रही है।
CBI ने ED की हिरासत से किया था गिरफ्तार
ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल, 2024) को ही कविता की ED हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। वहीं, सीबीआई (11 अप्रैल) को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को CBI हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले CBI ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी।
‘साउथ ग्रुप‘ से जुड़ी होने का आरोप
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक आरोपी अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान कविता का नाम लिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ‘साउथ ग्रुप’ नाम की एक शराब लॉबी थी, ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अन्य कारोबारियों के जरिए दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया।कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी किया था गिरफ्तार
इससे पहले के. कविता ने अपने पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला और अरुण रामचंद्र पिल्लई का लिखित बयान जारी किया था, जो नायर और अन्य के साथ विभिन्न बैठकों में उनके साथ जाते थे। केंद्रीय जांच बोर्ड ने बुचिबाबू को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जबकि पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था। ED को दिए बयान में बुचिबाबू ने माना था कि के. कविता की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के साथ राजनीतिक गठजोड़ था। बुचिबाबू ने यह भी माना था कि कविता मार्च 2021 में विजय नायर से मिली थीं।











