‘24 घंटे में…’ मेटा को कोर्ट का आदेश, सौरव दास-अभिजीत दीपके और रांका को HC ने भेजा नोटिस

सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे वायरल करने का आरोप अब अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर मेटा को निर्देश दिया है कि वह संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें और वेब लिंक 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया और वेबसाइट से हटाए। कोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत चार लोगों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है।
मेटा को 24 घंटे में तस्वीरें हटाने का आदेश
महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीरों को AI की मदद से मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। याचिका के मुताबिक, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिला की AI से बनाई गई तस्वीरें भी शामिल हैं। महिला ने दावा किया है कि तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप देकर ऑनलाइन साझा किया गया और कुछ सामग्री वयस्क वेबसाइटों तक पर अपलोड की गई। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया कि वह संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें और वेब लिंक 24 घंटे के भीतर हटाए। कोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
चार लोगों को नोटिस, दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी से जुड़े आशुतोष रांका, रत्ना सिंह तथा सौरव दास को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है और मामले में दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। कोर्ट के निर्देशों के बाद अब यह देखना होगा कि संबंधित ऑनलाइन सामग्री हटाने और मामले की जांच को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
ये भी पढ़ें: कर्नाटक में दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर साजिश रचने का आरोप
महिला ने लगाए तस्वीरें मॉर्फ कर वायरल करने के आरोप
याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि चारों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी AI से बनाई गई तस्वीरों को मॉर्फ करके प्रसारित किया। महिला का कहना है कि इन तस्वीरों को हटाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आगे साझा न किया जा सके। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। तस्वीरों को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।
ये भी पढ़ें: दिल्ली के हल्दीराम आउटलेट के दूसरी मंजिल पर लगी आग, 30 लोगों को सुरक्षित निकाला, टला बड़ा हादसा
पहले ही दर्ज हो चुकी है FIR
महिला की शिकायत पर नई दिल्ली थाने में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला ऑनलाइन तस्वीरों के दुरुपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर उठे सवालों से जुड़ा है। अदालत ने फिलहाल संबंधित सामग्री हटाने, महिला को सुरक्षा देने और पुलिस से रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं।




















