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सलमान खान की बढ़ी कानूनी परेशानी! ‘काला हिरण’ फिल्म विवाद में हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से जुड़े विवाद में सलमान खान को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। निर्माता अमित जानी ने अदालत में याचिका देकर फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़े मुकदमे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसी विवाद से जुड़ा मामला पहले से अदालत में चल रहा है।
सलमान खान की बढ़ी कानूनी परेशानी! ‘काला हिरण’ फिल्म विवाद में हाईकोर्ट का नोटिस
सलमान खान की फिल्म पर कानूनी विवाद जारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता अमित जानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान खान से जवाब मांगा है। अदालत ने अभिनेता को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। निर्माता ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म को लेकर पहले से ही एक मुकदमा अदालत में चल रहा है। ऐसे में उसी विषय पर दूसरे मुकदमे की जरूरत और कानूनी आधार पर सवाल उठाए गए हैं।

एक ही फिल्म पर दो मुकदमों को लेकर सवाल

फिल्म निर्माता अमित जानी ने अदालत में दलील दी है कि सलमान खान पहले ही इस फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। उनके मुताबिक, दोनों मामलों में फिल्म, उसकी प्रचार सामग्री और अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। निर्माता का कहना है कि जब इसी विषय पर पहले से मामला चल रहा है, तो अलग मुकदमे की जरूरत पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दायर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया।

सलमान खान ने फिल्म के खिलाफ क्यों की शिकायत?

सलमान खान ने अपने नाम, चेहरे और पहचान के इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया था। उनका पक्ष है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अभिनेता को आशंका है कि फिल्म और उससे जुड़ी प्रचार सामग्री उनके व्यक्तित्व अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। यह फिल्म वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है। इसी वजह से फिल्म की कहानी और उसके नाम को लेकर विवाद सामने आया है। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की है।

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टीजर और प्रचार सामग्री पर पहले भी हुई कार्रवाई

इस मामले में अदालत पहले भी अंतरिम आदेश दे चुकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई को फिल्म के टीजर और उससे जुड़े प्रचार पोस्ट को इंटरनेट तथा सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया गया था। इससे पहले 11 दिसंबर 2025 को सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मामले में भी अंतरिम राहत दी गई थी। वहीं, निर्माता अमित जानी का कहना है कि फिल्म को अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणपत्र नहीं मिला है। उनका यह भी तर्क है कि फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी नहीं हुआ है।

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अब अदालत में क्या होगा?

अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने सलमान खान को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित है। 

Aditi Rawat
By Aditi Rawat

अदिति रावत | MCU, भोपाल से M.Sc.(न्यू मीडिया टेक्नॉलजी)| एंकर, न्यूज़ एक्ज़िक्यूटिव की जिम्मेदारियों...

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