मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी माना है। अब गुरुवार को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा।
यह मामला उस समय का है जब राजेंद्र भारती दतिया भूमि एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान बैंक से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया। फैसले के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इसके बाद विधायक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
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अदालत ने फिलहाल दोष सिद्ध होने का फैसला सुनाया है। अब गुरुवार को कोर्ट यह तय करेगा कि उन्हें कितनी सजा दी जाएगी।
इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है। वहीं समर्थकों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले का प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ सकता है।