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आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से मिली जमानत, जेल से रिहाई

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। बुधवार शाम दोनों को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर रिहाई के आदेश जारी किए गए। दोनों नेताओं ने इससे पहले अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली थी।
आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से मिली जमानत, जेल से रिहाई
सौरव दास, आशुतोष रांका रिहा किए गए

नई दिल्ली। सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि दोनों प्रतिबंधित प्रवेश द्वार पार कर राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध से जुड़ा है। हिरासत बढ़ाए जाने और जमानतियों को स्वीकार नहीं किए जाने के बाद दोनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया।

SEM कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया

सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इसी को देखते हुए दोनों को शाम को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले दोनों ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली थी।

ये भी पढ़ें: CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट में सुनवाई पूरी

13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हिरासत में लिए गए थे दोनों नेता

CJP के दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मामले में हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि सौरव दास और आशुतोष रांका राष्ट्रीय ध्वज लेकर वहां पहुंचे और प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने के लिए बंद गेट पार किया। उस समय दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर का अधिकृत प्रदर्शन स्थल वाला दर्जा वापस ले चुकी थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया।

पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे दोनों 

हिरासत में लिए जाने के बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शांति भंग होने की आशंका जताते हुए सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को दोनों की ओर से पेश किए गए जमानतियों को अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि अदालत को जमानतियों की ओर से दोनों नेताओं से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की क्षमता पर संदेह था। इसके साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियों का भी हवाला दिया गया था।

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हिरासत दो दिन बढ़ाने के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

जमानतियों को स्वीकार नहीं किए जाने के बाद दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, बाद में दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली। बुधवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें SEM अदालत में पेश किया गया, जहां से उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ।

जंतर-मंतर का प्रदर्शन स्थल का दर्जा वापस लेने पर विवाद

दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को जंतर-मंतर से अधिकृत प्रदर्शन स्थल का दर्जा वापस ले लिया था। पुलिस के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। इसी बीच 13 अक्टूबर को CJP के दोनों नेता राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। बंद गेट पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने के आरोप के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो आगे चलकर हिरासत और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंची।

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत का मामला CJP के उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। दोनों नेताओं की रिहाई के आदेश के साथ इस मामले में उनकी हिरासत की कार्रवाई समाप्त हो गई है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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