CG NEWS: अब कारोबार होगा आसान! सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, छत्तीसगढ़ ला रहा नया बिजनेस कानून

प्रेम कुमार रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग और निवेश को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026' के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। सरकार का दावा है कि यह कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा। नए कानून के जरिए उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान, डिजिटल और समयबद्ध होगी।
अब कारोबार के लिए नई व्यवस्था
राज्य सरकार ने निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 का मसौदा मंजूर कर लिया है। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग लगाने के दौरान होने वाली लंबी सरकारी प्रक्रिया और अनावश्यक देरी में कमी आएगी। इससे निवेशकों का समय और लागत दोनों बचेंगे।
डीम्ड परमिशन से मिलेगी राहत
विधेयक में डीम्ड परमिशन (Deemed Permission) का प्रावधान रखा गया है। यदि तय समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग आवेदन पर फैसला नहीं लेता है तो निर्धारित नियमों के तहत अनुमति स्वतः प्रभावी मानी जा सकेगी। इससे फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम होने की उम्मीद है।
स्व-प्रमाणीकरण और थर्ड पार्टी जांच
नए कानून में सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को बार-बार सरकारी निरीक्षण से राहत मिल सकती है और प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सरल होंगी।
जोखिम के आधार पर होगा निरीक्षण
सरकार रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। यानी केवल जरूरत वाले मामलों में ही निरीक्षण किया जाएगा। इससे उद्योगों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।
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डिजिटल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
विधेयक के तहत अधिकतर अनुमतियां और लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी और उद्योगों को समय पर सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी।
निवेश और रोजगार पर रहेगा फोकस
सरकार का मानना है कि आसान नियमों से राज्य में घरेलू और बाहरी निवेश बढ़ेगा। नए उद्योग स्थापित होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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देश में पहली पहल का दावा
राज्य सरकार का दावा है कि इस तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यदि विधेयक कानून का रूप लेता है तो प्रशासनिक सुधार और निवेश बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जाएगा।












