PU Special :कनेक्शन से 20 दिन पहले की टैम्परिंग पर थमा दिया 2.07 लाख का बिजली बिल, विद्युत लोकपाल ने रिकवरी की निरस्त

संतोष चौधरी, भोपाल। बिजली कंपनी ने जिस मीटर में टैम्परिंग और पीटी मिसिंग बताकर 2.07 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया, रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि कथित टैम्परिंग की तारीख पर उस परिसर में बिजली कनेक्शन और मीटर था ही नहीं। मामला सामने आने के बाद विद्युत लोकपाल ने बिजली कंपनी की पूरी रिकवरी को निरस्त कर दिया। लोकपाल ने जमा की गई राशि को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के अलावा उपभोक्ता को 2,000 रुपए अपील खर्च के रूप में देने के निर्देश भी दिए हैं।
कनेक्शन के एक साल बाद हुआ था निरीक्षण
मामला छतरपुर के बायपास रोड स्थित मिस्टी फूड्स से जुड़ा है। संस्थान के संचालक शुभम अग्रवाल ने 6 नवंबर 2023 को औद्योगिक बिजली कनेक्शन लिया था।
जिस तारीख की टैम्परिंग बताई, तब कनेक्शन ही नहीं था
मामले में सबसे अहम विरोधाभास यही सामने आया। बिजली कंपनी ने मीटर में टैम्परिंग की शुरुआत 17 अक्टूबर 2023 से बताई जबकि शुभम अग्रवाल को बिजली कनेक्शन 6 नवंबर 2023 को मिला था। यानी कंपनी द्वारा बताई गई कथित टैम्परिंग की तारीख से करीब 20 दिन बाद परिसर में बिजली कनेक्शन और मीटर लगाया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने 17 अक्टूबर 2023 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच की अवधि के लिए आकलित खपत में 27,325 यूनिट की कमी बताते हुए उपभोक्ता को 2,07,397 रुपए का रिकवरी मांग पत्र जारी कर दिया।
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शिकायत निवारण फोरम से नहीं मिली राहत
बिजली कंपनी की इस रिकवरी के खिलाफ शुभम अग्रवाल ने मांग निरस्त कराने के लिए छतरपुर के वृत्त स्तरीय शिकायत निवारण फोरम में आवेदन दिया। हालांकि वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता निर्मल लोहिया के माध्यम से विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील दायर की। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े बिजली कंपनी के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की गई।
रिकॉर्ड की जांच में खुला पूरा मामला
विद्युत लोकपाल एमएस तोमर ने सुनवाई के दौरान कंपनी के रिकॉर्ड का परीक्षण किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि जिस तारीख से मीटर में टैम्परिंग और PT Missing की शुरुआत बताई गई थी, उस समय परिसर में बिजली कनेक्शन मौजूद ही नहीं था।
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पुराने मीटर की टैम्परिंग के आधार पर मांगी गई रिकवरी
मामले में मिस्टी फूड्स की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता निर्मल लोहिया ने कहा कि बिजली कंपनी ने कनेक्शन लेने से पहले के पुराने मीटर में बताई गई टैम्परिंग के आधार पर रिकवरी की मांग की थी। मामले को विद्युत लोकपाल के समक्ष रखा गया, जहां रिकॉर्ड की जांच के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला आया।



















