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दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, LG ने दी ED को मुकदमा चलाने की मंजूरी

नई दिल्ली| दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती जा रही हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी को दे दी है। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताते हुए 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और मई में उनके, उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी की थी।

शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया है मास्टरमाइंड 

ईडी ने शराब घोटाले की अपनी अंतिम चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद के लिए 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव किए, जिसके तहत कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। सूत्रों के मुताबिक, इस रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किए थे।

चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका!

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। संभावना है कि राजधानी में फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे, और सभी पार्टियां जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में, ईडी को मिली मंजूरी के बाद अरविंद केजरीवाल और AAP की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। शराब नीति मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जबकि जांच के दौरान 500 से अधिक लोगों को प्रताड़ित किया जा चुका है।

ED को क्यों मांगनी पड़ी LG से इजाजत?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किसी सरकारी पद पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज PMLA मामलों में ट्रायल शुरू करने के लिए उपराज्यपाल (LG) की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस वजह से, ईडी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। अब LG ने ईडी को अनुमति दे दी है। इसके साथ, अरविंद केजरीवाल ने चार्जशीट रद्द करने की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की थी, जिस पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ PMLA का मामला दर्ज हो चुका था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। 

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