मुंबई। मॉडल और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल की मानहानि और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक्टर साहिल खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शर्तों के साथ उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने साहिल खान को शिकायतकर्ता पाटिल के खिलाफ कुछ भी ट्वीट या पोस्ट नहीं करने का भी निर्देश दिया।
कई धाराओं में मामला दर्ज
मनोज पाटिल ने सितंबर महीने में आत्महत्या का प्रयास किया था। उनके घर से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने एक्टर साहिल खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अभिनेता साहिल खान, जूनेद कालिवाला, रूबल दंडकर और राज फौजदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। ओशिवारा पुलिस ने आईपीसी की धारा 306, 511, 500, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
Actor Sahil Khan given anticipatory bail by Bombay High Court in the matter of defamation and abetment to suicide of a bodybuilder Manoj Patil. HC directed Khan not to tweet or post anything against the complainant Patil. Anticipatory bail allowed on a personal bond of Rs 25,000. pic.twitter.com/ZKlMHAoESc
— ANI (@ANI) December 7, 2021
साहिल पर लगाए की आरोप
मनोज पाटिल ने कुछ महीने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उनकी जान बच गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी थी। वहीं, इस हादसे के बाद मनोज ने साहिल पर गंभीर आरोप लगाए थे। मनोज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि साहिल की प्रताड़ना और बदनामी के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं।
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साहिल खान की सफाई
साहिल खान ने इन आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी। साहिल ने मनोज पाटील पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि खुदकुशी की कोशिश करने वाले मनोज पाटिल ने राज फौजदार को नकली और एक्सपायर्ड हो चुकी स्टेरॉयड बेची थीं। जिनकी कीमत दो लाख रुपए थी। इस बात की जानकारी मिलने पर साहिल ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए मनोज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बातें लिखीं ताकि दुनिया को इसके बारे में पता चल सके।