ट्विशा सुसाइड केस में बड़ा एक्शन:पति समर्थ और रिटायर्ड जज सास गिरीबाला सिंह पर FIR दर्ज

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। कटारा हिल्स इलाके में हुई इस घटना में पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास, रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दोनों पर हत्या, दहेज प्रताड़ना समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
ACP बोले- आरोपियों की तलाश में दबिश जारी
एसीपी रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि आरोपी मां-बेटे की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं। टीमें उनके घर समेत अन्य संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।
12 मई की रात फंदे पर मिली थी ट्विशा
31 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात कटारा हिल्स स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी और उसकी शादी करीब एक साल पहले भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से हुई थी।
मायके पक्ष ने लगाए दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप
ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ट्विशा के हाथ और कान पर चोट के नीले निशान मिले थे। परिवार का आरोप है कि यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश भी हो सकती है।
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भाई ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप
ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया कि परिवार बुधवार रात कार्रवाई की मांग को लेकर कटारा हिल्स थाने पहुंचा था लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि रात करीब 12 बजे तक परिवार थाने के बाहर खड़ा रहा लेकिन किसी अधिकारी ने बात तक नहीं की। परिवार का आरोप है कि थाने का मुख्य गेट तक बंद कर दिया गया था। उधर पुलिस का कहना है कि उस समय स्टाफ बयान दर्ज करने और जांच में व्यस्त था। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान दर्ज होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई संभव थी।
महिला थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन
गुरुवार को ट्विशा के परिजन, रिश्तेदार और परिचित महिला थाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। परिवार का आरोप है कि समर्थ वकील है और उसकी मां रिटायर्ड जिला जज हैं इसलिए उनके प्रभाव के चलते कार्रवाई में देरी हुई।
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अब तक नहीं हुआ है अंतिम संस्कार
ट्विशा के परिजनों ने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। परिवार की मांग थी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।












